MUNGELI

Mungeli News : कोटपा एक्ट के तहत 27 दुकानों में की गई 2650 रूपए की चालानी कार्रवाई

मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभात चन्द्र प्रभाकर ने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम फास्टरपुर के 27 दुकानों मे कोटपा एक्ट के तहत 2650 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई तथा 08 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। साथ ही नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने संबंधी विनाइल बोर्ड का वितरण किया गया। तत्पश्चात शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल फास्टरपुर एवं सेतगंगा के स्कूली विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर नशे से दूर रहने की समझाईश दी गई।

औषधि निरीक्षक महेन्द्र देवागंन ने बताया कि नशीली दवाओं के रख-रखाव एवं दुरूपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर औषधि संस्थानों की नियमित जांच की जाती है। कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, सोशल वर्कर बलराम साकत सहित संबंधित अमला, पुलिस आरक्षक एवं स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *